भारतीय संविधान  के स्रोत : –

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान निर्माण के निमित्त लगभग 60 देशों के संविधानों का विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन किया था ।उन्होंने बहुत सूक्ष्म अध्ययन के बाद निष्कर्षतः भारतीय परिवेश के अनुरूप जो उपयोगी था, उसको ग्रहण किया । भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है । इस संविधान को बनाने में देशी  और विदेशी दोनों स्रोतों का सहारा लिया गया है । जिसका विवरण निम्नलिखित है –

भारतीय संविधान के देशी स्रोत –

भारतीय संविधान पर यदि सबसे अधिक प्रभाव है तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 का है ।भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं या थोड़े  परिवर्तन के साथ ग्रहण किया गया है ।

भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत-

भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके कुछ देशों के प्रावधानों को ग्रहण किया है । जो भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गये हैं । भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से  क्या ग्रहण किया है ,उसका विवरण निम्न प्रकार है।

ब्रिटेन (इंग्लैंड) के संविधान से लिए गये प्रावधान-

(i)                   एकल नागरिकता
(ii)                मंत्रिमंडल प्रणाली
(iii)               विधि का शासन
(iv)              संसदीय शासन प्रणाली
(v)                राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति
(vi)              राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
(vii)             सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार
(viii)           कार्यपालिका का विधान मंडल के प्रति उत्तरदायित्व
(ix)              मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व
(x)                कानून निर्माण की प्रक्रिया
(xi)              नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन

 

अमेरिका के संविधान से लिए गये प्रावधान –

(i)                   संविधान की प्रस्तावना का विचार
(ii)                लोकतंत्र
(iii)               मौलिक अधिकार , न्यायिक सर्वोच्चता , न्यायिक पुनरावलोकन
(iv)              महाभियोग की प्रक्रिया
(v)                उपराष्ट्रपति का पद
(vi)              वित्तीय आपातकाल ( विशेष )
(vii)             न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
(viii)           संघात्मक शासन के प्रावधान
(ix)              राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना

 

फ्रांस के संविधान से लिए गये प्रावधान

(i)                 प्रस्तावना में समानता , स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श
(ii)               गणतंत्र (राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना )

 

कनाडा के संविधान से लिए गये प्रावधान

(i)                  राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना
(ii)                संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान
(iii)               यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा
(iv)              अति विशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखी गई हैं ।
(v)                केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति

 

जापान के संविधान से लिये गये प्रावधान

                              संविधान में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

 पूर्व सोवियत संघ ( रूस ) के संविधान से लिए गये प्रावधान

(i)                  पंचवर्षीय योजनाएं
(ii)                मौलिक कर्तव्य
(iii)               संविधान की प्रस्तावना में न्याय , सामाजिक , आर्थिक एवं समाजवाद

 

दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गये प्रावधान

(i)                  राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
(ii)                संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया

जर्मनी के संविधान से लिए गये प्रावधान

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

आयरलैंड के संविधान से लिए गये प्रावधान

(i)                  राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था
(ii)                राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला , विज्ञान , साहित्य , समाज सेवा आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना
(iii)               नीति निर्देशक तत्व

 

ऑस्ट्रेलिया के संविधान के लिए गये प्रावधान

(i)                   समवर्ती सूची का प्रावधान
(ii)                प्रस्तावना की भाषा
(iii)               संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान
(iv)              वाणिज्य ,व्यापार ,समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान

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